Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021
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भारत में सोशल मीडिया के करोड़ो यूजर है | एक जानकारी के अनुसार
भारत में लगभग 39 करोड़ से अधिक whatsapp
users, 32 करोड़ से अधिक facebook users , 7 करोड़ से अधिक twitter users है| ओटीटी या ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सेवाए भी बड़ी
लोकप्रिय हो रही है | ओटीटी ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को फिल्मों, टीवी शो और अन्य मीडिया
तक सीधे इंटरनेट के माध्यम से (केबल या सैटेलाइट सिस्टम से नही )पहुंच प्रदान
करती हैं लोकप्रिय ओटीटी
सेवाओ में Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime
Video, Sony LIV आदि शामिल हैं।
। जिन पर
फ़िल्में, वेब-सीरीज़, पॉडकास्ट आदि दर्शकों को मांग पर उपलब्ध कराया
जाता है|
Social media और OTT पर नकारात्मक गतिविधियो ( देश विरोधी सामाग्री , धार्मिक घृणा , हिंसा , अश्लील
कंटेन्ट ,चाइल्ड पोर्नोग्राफी , रेप, गेंग
रेप की तसवीरे , वीडियो , इत्यादि ) को प्रतिबंधित करने एवं उसके दुषपरिणामो को रोकने के उद्देश्य
से
फरवरी 2021 में, भारत सरकार द्वारा SocialMedia
, OTT ओटीटी प्लेटफार्मों
पर कंटेन्ट के प्रकार व गुणवत्ता को नियंत्रण में रखने के उद्द्येशय से विनियमित करने के लिए सूचना
प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 को अधिसूचित किया गया ।
[नियम डाउनलोड करने हेतु Link - Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf]
नियमो के अंतर्गत कुछ
महत्वपूर्ण बिन्दू इस प्रकार है-
- - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक शिकायत निवारण
तंत्र बनाना होगा और इसके लिए कई स्तरों पर अधिकारियों को
रखना होगा।
- - नियमो का कितना पालन
हुआ इसकी मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी |रिपोर्ट में बताना
होगा की कितनी शिकायतें आई और कितने का निपटारा हुआ।
- - सूचना का
पहला स्तोत्र बताना होगा | खुराफात होने
पर बताना होगा कि सबसे पहले इसे किसने शुरू किया| | अगरदेश से बाहर
शुरू हुआ तो बताना पड़ेगा कि भारत में इसे किसने शुरू किया।
- -
महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक
सामग्री की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर इस कंटेंट को हटाना होगा।
- - सुनिश्चित करना होगा
की किसी भी कानून के तहत निषिद्ध किसी भी सामग्री को प्रकाशित न करें और इसके
निहितार्थों को ध्यान में रखें, और भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित
करने वाली सामग्री के संबंध में उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करें।
- - भारत के
बहु-नस्लीय और बहु-धार्मिक संदर्भों को भी ध्यान में रखना चाहिए और
- किसी भी नस्लीय या धार्मिक समूह की गतिविधियों, विश्वासों, प्रथाओं या विचारों को
चित्रित करते समय उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करना होगा |
- - ओटीटी प्लेटफॉर्म
को प्रत्येक सामग्री के लिए आयु-आधारित सामग्री रेटिंग और सामग्री विवरणक
प्रदर्शित करना होगा । यदि लागू हो, तो उन्हें कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों के
विवेक पर एक सलाह भी प्रदर्शित करनी चाहिए।
- - इसके अलावा, जन शिकायतों से निपटने के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत
तंत्र को अनिवार्य किया गया है । ये हैं:-
=प्रत्येक प्रकाशक को 15 दिनों में
शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए भारत में स्थित एक शिकायत
अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए।
=साथ ही, प्रत्येक प्रकाशक को एक स्व-विनियमन निकाय का
सदस्य बनने की आवश्यकता है। ऐसे निकाय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण
कराना होगा और उन शिकायतों का समाधान करना होगा जिनका समाधान प्रकाशक द्वारा 15 दिनों के भीतर
नहीं किया गया है।
=सूचना प्रसारण मंत्रालय और मंत्रालय द्वारा
गठित अंतर-विभागीय समिति द्वारा तीसरे स्तर पर निगरानी तंत्र का गठन किया जाएगा |
Link - Intermediary_Guidelines_and_Digital_Media_Ethics_Code_Rules-2021.pdf
नियामे के दायरे में फेसबुक ,
ट्वीटर
,व्हाट्स एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म्स
और
Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, Sony LIV जैसे ओटीटी प्लेट्फोरम आएंगे|
आशा है इन नियमो के लागू होने से Social
media और OTT के दुरुपयोग
की समस्या हल हो सकेगी |
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